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नाईपर
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), एसएएस नगर, मोहाली की स्थापना स्नातकोत्तर स्तर पर औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान को संपोषित करने एवं बढ़ावा देने के लिए नाईपर अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। नाईपर अधिनियम, 1998 को बाद में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित कर दिया गया था। संशोधन अधिनियम, 2007 में, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को देश के अन्य भागों में इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने के लिए सशक्तिकृत किया गया है।
संशोधित नाईपर अधिनियम, 2007 के अनुसार, केन्द्र सरकार ने हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली और हाजीपुर में नए नाईपर संस्थान स्थापित किए। इस संबंध में भारत के राजपत्र में अधिसूचनाएं भी प्रकाशित की गई थी। नए नाईपरों के सहयोग से नाईपर, एसएएस नगर, मोहाली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है। इस समय, ये नाईपर संस्थान नाईपर अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत पीएचडी और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और डिग्री प्रदान कर रहे हैं।